दिवाली पर मिलने वाले गिफ्ट पर देना पड़ सकता है TAX, जानिए क्या है नियम
Written By: ज़ीबिज़ वेब टीम
Sun, Nov 01, 2020 04:08 PM IST
फेस्टिवल का मौका है. हर कोई इसे सेलिब्रेट करते हैं. दिवाली ऐसे मौके पर फैमिली मेंबर्स, फ्रेंड और रिलेटिव्स एक दूसरे को गिफ्ट भी भेंट करते हैं. लेकिन क्या आप जानते हैं कि इन गिफ्ट पर आपको टैक्स (Tax on Gifts) भी देना पड़ सकता है? जी हां, गिफ्ट को लेकर भी टैक्स कानून में प्रावधान किए गए हैं. हालांकि सारे गिफ्ट पर टैक्स नहीं लगता है, लेकिन कुछ ऐसे गिफ्ट हो सकते हैं जिस पर आपको टैक्स चुकाना होगा.
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इन नियम के तहत लगता है टैक्स
![इन नियम के तहत लगता है टैक्स इन नियम के तहत लगता है टैक्स](http://cdn.zeebiz.com/hindi/sites/default/files/2020/11/01/44144-income-tax-pixabay.jpg)
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50 हजार रुपये तक के गिफ्ट पर टैक्स नहीं
![50 हजार रुपये तक के गिफ्ट पर टैक्स नहीं 50 हजार रुपये तक के गिफ्ट पर टैक्स नहीं](http://cdn.zeebiz.com/hindi/sites/default/files/2020/11/01/44145-notes-reuters-pic.jpg)
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फैमिली से मिली गिफ्ट है टैक्स फ्री
![फैमिली से मिली गिफ्ट है टैक्स फ्री फैमिली से मिली गिफ्ट है टैक्स फ्री](http://cdn.zeebiz.com/hindi/sites/default/files/2020/11/01/44146-gifts-reuters.jpg)
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जिसकी शादी है, उसे मिले गिफ्ट पर टैक्स से राहत
![जिसकी शादी है, उसे मिले गिफ्ट पर टैक्स से राहत जिसकी शादी है, उसे मिले गिफ्ट पर टैक्स से राहत](http://cdn.zeebiz.com/hindi/sites/default/files/2020/11/01/44148-marriage-reuterts.jpg)